कृष्ण जन्मभूमि: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा विध्वंस अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी

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सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, "विषय परिसर के संबंध में 10 दिनों की अवधि के लिए यथास्थिति रहने दें। एक सप्ताह के बाद सूची बनाएं।"


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