सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारियों को अदालतों में बुलाने पर दिशानिर्देश जारी करेगा

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सरकारी अधिकारियों को तलब करते समय देश भर की अदालतों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यापक दिशानिर्देश तय करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि लंबित मामलों में पारित अंतिम निर्णयों और अंतरिम आदेशों का पालन न करने से उत्पन्न होने वाली अवमानना ​​कार्यवाही से निपटने के लिए प्रक्रिया के अलग-अलग सेट होने चाहिए।


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