28% जीएसटी : ई-गेमिंग कंपनियों को डर है कि कर देनदारी 400% तक बढ़ सकती है

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जीएसटी परिषद के एक निर्णय के अनुसार, कानून इस साल 1 अक्टूबर को लागू होगा और छह महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को डर है कि उसे "वोडाफोन जैसी" स्थिति का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (जीटीपीएल) जैसी कंपनियों से उस अवधि के लिए 28 प्रतिशत माल और सेवा कर (जीएसटी) की मांग करती है जब संशोधित कानून भी नहीं लागू था। 


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