यह तर्क कि 1957 के बाद धारा 370 लागू नहीं होगी, अस्वीकार्य: SC

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सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को "अस्वीकार्य" करार दिया कि राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद 1957 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संविधान का अनुच्छेद 370 लागू नहीं होगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ की टिप्पणी तब आई जब हस्तक्षेपकर्ता प्रेम शंकर झा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370, जो पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देता था, में से कुछ भी जम्मू-कश्मीर का संविधान बनने के बाद बचा नहीं है। 26 जनवरी, 1957 को अधिनियमित हुआ और राज्य की संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया।


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