अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाने का इरादा कभी नहीं था: SC

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 370 में भारत के संविधान की एक स्थायी विशेषता, अनुच्छेद 1 का संदर्भ “एक स्पष्ट संकेतक” है कि अनुच्छेद “कभी भी स्थायी होने का इरादा नहीं था”।
पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 में किए गए बदलावों और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दलीलें सुनते हुए यह टिप्पणी की।


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