नूंह हिंसा: विहिप का कहना है कि 'अनुमति की आवश्यकता नहीं'

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हरियाणा के नूंह जिला प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा बुलाई गई शोभा यात्रा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी है। हरियाणा सरकार ने भी सांप्रदायिक हिंसाग्रस्त नूंह जिले में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया। विशेष रूप से, 31 जुलाई को हुई हिंसक झड़पों के बाद नूंह अधिकारियों द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बावजूद शोभा यात्रा का आह्वान किया गया है।

विहिप नेता डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि हरियाणा के सांप्रदायिक रूप से प्रभावित नूंह जिले में पार्टी के आह्वान पर 'शोभा यात्रा' के लिए 'धार्मिक रैली के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है'. जैन ने कहा, "धार्मिक रैली के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है...प्रशासन आगे आता है और धार्मिक रैली के लिए समर्थन देता है।"


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