इमरान खान को जमानत पर रिहा किया जाएगा : इस्लामाबाद HC

feature-top

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने बहुप्रतीक्षित सुरक्षित फैसला सुनाया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि और तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया।

इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई। क्रिकेटर से नेता बने क्रिकेटर को 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उनके और उनके परिवार द्वारा अर्जित राज्य उपहारों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। उन्हें आगामी चुनाव लड़ने से रोकते हुए पांच साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।


feature-top