दिल्ली एलजी : मंत्री आतिशी द्वारा जारी किए गए हालिया निर्देश खारिज
29 Aug 2023
, by: Babuaa Desk
उपराज्यपाल कार्यालय ने जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के "कठोर प्रवर्तन" के लिए एक निर्देश जारी किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्देश में सेवाओं और सतर्कता से संबंधित मामलों के संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) की मंत्री आतिशी द्वारा जारी किए गए हालिया निर्देशों को खारिज करना शामिल है।
एलजी के प्रमुख सचिव के पत्र में शहर सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों द्वारा 11 अगस्त को अधिसूचित दिल्ली एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 का "कड़ा अनुपालन" करने के लिए कहा गया। पत्र में कहा गया है कि सेवा/सतर्कता मंत्री द्वारा जारी आदेश नए कानून के प्रावधानों की "पूरी तरह से अवहेलना" ।
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