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महिला का अपमान करना, असभ्य होना शील भंग करना नहीं है: दिल्ली HC
30 Aug 2023
, by: Tikendra Sinha
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को 'गंदी औरत' कहने वाले एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि किसी महिला का अपमान करना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करना और शिष्ट तरीके से व्यवहार न करना किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के समान नहीं होगा।
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