मद्रास उच्च न्यायालय ने टीएन के पूर्व मंत्री पनीरसेल्वम को पदमुक्त करने के 2012 के आदेश पर सवाल उठाए

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मद्रास उच्च न्यायालय ने एक बार फिर एक आपराधिक मामले में एक राजनेता को आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए संशोधन किया है। इस बार, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पनीरसेल्वम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश की पीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश, शिवगंगई द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें और उनके परिवार को बरी करने के आदेश पर आपत्ति व्यक्त की। गौरतलब है कि डिस्चार्ज आदेश एक दशक पहले 03.12.2012 को पारित किया गया था।


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