सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सेना की याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया

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भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने याद दिलाया कि महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 मई, 2023 के फैसले ने स्पीकर को "उचित अवधि के भीतर" याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए कहा था। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों सहित विधायकों की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिकाओं पर अभी तक फैसला नहीं करने पर आपत्ति जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह याचिकाओं पर फैसला करने के लिए समय सीमा तय करें, एक सप्ताह से अधिक नहीं"।


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