अनिल कपूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अभिनेता अनिल कपूर के नाम, छवि, आवाज के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी। दिल्ली कोर्ट के आदेश के मुताबिक, उनके नाम, आवाज और छवि का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, वह भी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने Godaddy.com LLC, Dynadot LLC और PDR लिमिटेड को भी anilkapoor.com और अन्य जैसे डोमेन को तुरंत ब्लॉक और निलंबित करने का निर्देश दिया है।

ऐसा तब हुआ जब बॉलीवुड अभिनेता ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर उल्लंघन के खिलाफ अपने नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवि अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।


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