सरकार दो इन्फ्लूएंजा दवाओं की सीधी बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगी

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स्वास्थ्य मंत्रालय दो फ्लू दवाओं, ओसेल्टामिविर और ज़नामिविर को दवाओं और कॉस्मेटिक कानून की अनुसूची एच1 के तहत लाने की योजना बना रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुरुपयोग की संभावना के कारण उन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना बेचा न जाए।


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