1992 वाचथी बलात्कार मामला: मद्रास HC ने 215 अधिकारियों को जेल भेजा

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मद्रास उच्च न्यायालय ने 1992 में धर्मपुरी जिले के वाचथी गांव में आदिवासियों के खिलाफ बलात्कार और क्रूरता के मामले में तमिलनाडु के वन और राजस्व विभाग के पूर्व कर्मियों सहित 215 दोषियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने 215 दोषियों को दी गई सजा के खिलाफ 2011 से लंबित आपराधिक अपीलों पर फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने सत्र अदालत को सभी दोषियों को "तुरंत" हिरासत में लेने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने राज्य सरकार को उन 18 महिलाओं को ₹10 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, जिनके साथ राज्य के अधिकारियों ने बलात्कार किया था। कोर्ट ने कहा कि घटना के बाद मारे गए तीन पीड़ितों के परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

राज्य को उन अधिकारियों से मुआवज़ा राशि का 50 प्रतिशत वसूलने का आदेश दिया गया था जिन्हें मामले में बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई ।

न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों के लिए कल्याणकारी उपाय और नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए और वाचथी में रहने वाले आदिवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।


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