ई विकलांगता पेंशन नियमों पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा

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चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सैनिकों के लिए केंद्र के नए विकलांगता पेंशन संबंधी नियम पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे। नौसेना और वायु सेना प्रमुखों के साथ संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए जनरल चौहान ने कहा कि किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों की मृत्यु या विकलांगता के लिए मुआवजा दिए जाने की पात्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

सीडीएस जनरल ने कहा, "पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पात्रता नियम के प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो 21 सितंबर, 2023 के बाद सेवानिवृत्त होंगे।"


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