मनीष सिसौदिया हमेशा जेल में नहीं रह सकते: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा कि वे दिल्ली आबकारी नीति मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को "अनिश्चित अवधि" के लिए जेल में नहीं रख सकते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि निचली अदालत में सिसौदिया के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी।


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