हांगकांग : अदालत ने कहा कि समान-लिंग वाले जोड़ों के पास समान विरासत अधिकार

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हांगकांग की एक अदालत ने एक सरकारी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि समान लिंग वाले जोड़ों को दो विरासत कानूनों के तहत अलग-अलग व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। अपील अदालत ने कहा कि यह कदम ग़ैरक़ानूनी भेदभाव होगा - एक ऐसा फ़ैसला जिससे हांगकांग के कई ऐसे जोड़ों पर असर पड़ने की संभावना है जिन्होंने विदेशों में शादी की है। यह घटनाक्रम उसी अदालत द्वारा पिछले दो फैसलों को बरकरार रखने के महज कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें समलैंगिक विवाहित साझेदारों को रियायती आवास लाभ देने का समर्थन किया गया था।


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