SC ने पतंजलि को लगाई फटकार, भारी जुर्माने की दी चेतावनी

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के असत्यापित दावे करने वाले भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए एक व्यापक तंत्र लेकर आए, साथ ही उसने योग गुरु बाबा रामदेव और उनकी वाणिज्यिक इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और बदनाम करने के लिए फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “आप (पतंजलि) जो कर रहे हैं वह कानून का खुला उल्लंघन है। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे और यहां तक कि प्रत्येक उत्पाद पर ₹1 करोड़ का जुरमाना भी लगाएंगे।''


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