"क्या कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं है?": सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में केंद्र सरकार से सवाल किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से पूछा कि सरकार दिल्ली का मुख्य सचिव बनने के लिए केवल एक व्यक्ति पर 'अटकी' क्यों है।

पीठ ने टिप्पणी की, "क्या आपके पास कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं है जो मुख्य सचिव बन सके। आप जिसे चाहें नियुक्त कर सकते हैं। आप केवल उसी पर क्यों अटके हुए हैं की केवल वही दिल्ली का मुख्य सचिव बन सकता है।"


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