लाउडस्पीकर पर 10 मिनट की अजान ध्वनि प्रदूषण नहीं : गुजरात हाईकोर्ट

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गुजरात उच्च न्यायालय ने अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अज़ान से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि यह 10 मिनट से कम समय तक चलता है। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की पीठ ने गांधीनगर के एक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने एक मस्जिद और उनके अस्पताल से दिन में पांच बार अजान देने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने दलील दी कि इससे लोगों, खासकर मरीजों को परेशानी होती है l


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