लाउडस्पीकर पर 10 मिनट की अजान ध्वनि प्रदूषण नहीं : गुजरात हाईकोर्ट
29 Nov 2023
, by: Babuaa Desk
गुजरात उच्च न्यायालय ने अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अज़ान से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि यह 10 मिनट से कम समय तक चलता है। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की पीठ ने गांधीनगर के एक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने एक मस्जिद और उनके अस्पताल से दिन में पांच बार अजान देने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने दलील दी कि इससे लोगों, खासकर मरीजों को परेशानी होती है l
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