पटना HC ने 22 हजार टीचर को बताया अयोग्य

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पटना हाई कोर्ट ने 22 हजार से अधिक कक्षा 1 से 5 तक के नियोजित बीएड पास शिक्षकों की नियुक्ति को अयोग्य करार कर दिया है। इन सभी शिक्षकों की नियुक्ती छठे चरण के तहत की गई थी। इन नियुक्ति प्रक्रिया के बाद पटना हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इन नियुक्तियों को आयोग्य करार दिया।  


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