इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी स्थल पर मंदिर के 'पुनर्स्थापन' पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद (एआईएम) और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने का अधिकार और एक मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग करने वाले नागरिक मुकदमों को चुनौती दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 इन मुकदमों पर रोक नहीं लगाता है और विवाद के राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया। इसने फैसला सुनाया कि विवादित स्थान के धार्मिक चरित्र का निर्धारण न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से किया जाना चाहिए।


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