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लोकसभा ने CGST संशोधन विधेयक पारित किया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उल्लेख किया कि प्रशासनिक मोर्चे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की एक सिफारिश के बाद संशोधन प्रस्तावित किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के माध्यम से बताया गया था।
सीजेआई ने रेखांकित किया था कि सेवा शर्तों के कुछ पहलू ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के अनुरूप नहीं थे।
इस उद्देश्य से, प्रस्तावित कानून 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देना चाहता है।
अब तक, केवल पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या भारतीय कानूनी सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के योग्य थे, जिन्होंने कम से कम तीन साल तक अतिरिक्त सचिव का पद संभाला हो, जीएसटीएटी के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते थे।
विधेयक में ट्रिब्यूनल के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष का प्रावधान भी किया गया है।
इसके अलावा, विधेयक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 65 से 67 वर्ष तक बढ़ाता है।
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, जीएसटीएटी के संचालन के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के साथ जोड़ा जा रहा है।
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