रोड पर एक्सीडेंट करके भाग गए तो होगी 10 साल की सजा

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नए कानून के मुताबिक, अगर हिट एंड रन का मामला बना तो दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। वहीं अगर दोषी, घायल को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी।


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