सभी पैकेज्ड वस्तुओं पर प्रति यूनिट मूल्य की घोषणा अनिवार्य

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एक वर्ष से अधिक समय हो गया है जब पैकेजिंग के लिए दिशानिर्देश पहली बार लॉन्च किए गए थे, जिसमें सभी निर्माताओं और पैकेज्ड वस्तुओं के आयातकों को प्रति यूनिट उत्पादों की कीमत का उल्लेख करना अनिवार्य था। कई बार विलंबित होने के बाद अंततः दिशानिर्देश 1 जनवरी को लागू हुए।

अधिसूचना के अनुसार, सभी वस्तुओं के उत्पादकों और आयातकों को अब प्रति यूनिट उत्पाद की कीमत के साथ-साथ कुल अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के साथ-साथ विनिर्माण का सही महीना और वर्ष भी बताना होगा।


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