सुप्रीम कोर्ट पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत बढ़ा दी

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम चिकित्सा जमानत छह महीने के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के बाद मलिक को दी गई मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ा दी, उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।


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