व्यक्ति कोई आय न होने के बावजूद पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य : अल्लाहाबाद हाईकोर्ट

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हाल के एक फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के भरण-पोषण के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य है, भले ही उसके पास आय प्रदान करने वाली कोई नौकरी न हो। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी अकुशल मजदूर के रूप में काम करके हमेशा 300-400 रुपये प्रतिदिन कमा सकता है।


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