'मंदिर पिकनिक या पर्यटक स्थल नहीं है': मद्रास HC

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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु एचआर एंड सीई विभाग को ऐसे बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया हो कि गैर-हिंदुओं को पलानी मंदिर (अरुलमिगु धनदायुथपनीस्वामी मंदिर) और उसके उप-मंदिरों के 'कोडिमारम' (ध्वजस्तंभ) क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने कहा कि यद्यपि उक्त रिट याचिका केवल पलानी मंदिर के लिए दायर की गई थी और आदेश केवल उसी तक सीमित हो सकता है, हालांकि, उसने यह भी कहा कि उठाया गया मुद्दा बड़ा है और यह सभी हिंदू मंदिरों पर लागू होना चाहिए।


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