उत्तराखंडः लिव-इन का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जाना होगा जेल

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यूसीसी विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर कोई लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर छह महीने की जेल हो सकती है।


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