राज्य पिछड़े वर्गों को कोटा देने में चयनात्मक नहीं हो सकते : SC

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सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच करते हुए कि क्या राज्य कोटा के भीतर कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं, कहा कि राज्य सरकारें पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने में चयनात्मक नहीं हो सकती हैं क्योंकि इससे तुष्टिकरण की खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा l


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