मकान तोड़ना अब हो गया "Fashionable" : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुल्डोजर कार्रवाई पर टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना अधिकारियों के लिए किसी भी घर को तोड़ना "फैशनेबल" हो गया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दो याचिकाकर्ताओं को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिनके घरों पर उज्जैन नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया था। स्थानीय प्रशासन के इस एक्शन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।


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