2019-20 से 2023-24 के कार्यों को दोबारा मंजूरी अनिवार्य...

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छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों को दोबारा स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर नगरीय निकायों को परिपत्र जारी किया गया है। नगरीय निकायों में अधोसंरचना मद और राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों को शुरू करने के लिए विभाग से मंजूरी लेनी होगी।

नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने वित्तीय अनुशासन और शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने वित्त विभाग के निर्देश के अनुपालन में नगरीय निकायों को परिपत्र जारी किया है। विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में प्राथमिकता वाले अप्रारंभ और निरस्त कार्यों को 2023-24 के प्रस्ताव में पुनः शामिल कर स्वीकृति के लिए संचालनालय या राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) भेजने को कहा है।


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