हरियाणा में अब नहीं चल पाएगी निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मनमर्जी..

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हरियाणा सरकार की तरफ से अब निजी कोचिंग इंस्टीट्यूटस की मनमर्जी पर लगाम लगाने का फैसला किया गया है. यहीं नहीं अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकेगा. बल्कि उसे अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चला सकेंगे. कोचिंग इंस्टीट्यूट अब छात्रों को बरगलाने के लिए झूठे दावे नहीं पेश कर सकेंगे. आपको बता दें कि इसके लिए बुधवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा में विधेयक पास पेश किया था. 


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