सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को जमानत देने से इनकार किया

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया। जैन को इस मामले में मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। वह मई 2023 से मेडिकल जमानत पर हैं। SC ने अब उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।


feature-top