सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया

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बीआरएस नेता के कविता, जिन्हें पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था, को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है और ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की विशेष पीठ ने कहा कि उन्हें एक समान नीति का पालन करना चाहिए और वह लोगों को सिर्फ इसलिए जमानत के लिए शीर्ष अदालत से सीधे संपर्क करने की अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि वे राजनेता हैं या सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क करने में सक्षम हैं।


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