दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की याचिका खारिज कर दी

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर अधिकारियों द्वारा तीन साल (2014-15, 2015-16 और 2016-17) के लिए आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। आदेश की प्रति का इंतजार है l कर अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अधिवक्ता जोहेब हुसैन की सुनवाई के बाद अदालत ने 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।


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