असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को चार जिलों तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर जिलों को कवर करने वाले क्षेत्र में 1 अप्रैल से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के राजनीतिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि  AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' टैग को बढ़ा दिया गया है।  AFSPA का विस्तार 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

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असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को चार जिलों तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर जिलों को कवर करने वाले क्षेत्र में 1 अप्रैल से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के राजनीतिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि  AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' टैग को बढ़ा दिया गया है।  AFSPA का विस्तार 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।


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