डीएड पास ही प्राथमिक शिक्षक पद के लिए मान्य : हाईकोर्ट

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बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। प्राथमिक शिक्षक के तौर बीएड पास अभ्यर्थियों की दावेदारी खत्म हो गयी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे।


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