चुनाव आयोग के खिलाफ DMK पंहुचा मद्रास उच्च न्यायालय

feature-top

द्रमुक ने अपने कुछ राजनीतिक विज्ञापनों को खारिज करने के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु के आदेशों को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी। 

डीएमके के वकील एस मनुराज ने कहा कि ईसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी दलों को राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह भी निर्धारित है कि राजनीतिक दलों द्वारा दायर आवेदनों पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा दो दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।

मनुराज ने तर्क दिया, "एक तरफ, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा दायर आवेदनों पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी हुई है, जिसमें अक्सर 6 दिन तक का समय लग जाता है।" "दूसरी ओर, कुछ आवेदनों को मामूली आधार पर खारिज कर दिया गया है, जिससे पार्टी के प्रचार प्रयास सीमित हो गए हैं।"


feature-top