प्रमोशन में आरक्षण की अधिसूचना हाई कोर्ट ने करी रद्द

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया है जिसमें शासकीय सेवकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार संवैधानिक संशोधन के बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता।


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