दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर करने पर कानून के छात्र को फटकार लगाई

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि गिरफ्तार राजनीतिक नेताओं को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति दी जाए।  रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने याचिकाकर्ता, जो एक कानून का छात्र है, को जनहित याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई और इसे कानून के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत बताया क्योंकि वह अदालत से कानून बनाने के लिए कह रहा था।


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