'प्रणालीगत धोखाधड़ी...लोगों का भरोसा उठ जाएगा' : सीजेआई चंद्रचूड़

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई की, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी गई थी।

मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल में कथित भर्ती घोटाले को "प्रणालीगत धोखाधड़ी" करार दिया l उन्होंने कहा कि अधिकारी 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।

पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि डेटा उसके अधिकारियों द्वारा बनाए रखा गया था और इसकी उपलब्धता के बारे में पूछा गया था।


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