सुनवाई के दौरान राजनीतिक बहस की अनुमति नहीं देंगे: कोर्ट ने बंगाल, केंद्र से कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र या पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के मुकदमे पर बहस के दौरान कोई भी राजनीतिक मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं देगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि वह केवल एक कानूनी मुद्दे पर फैसला कर रही है और अदालत किसी भी पक्ष को राजनीतिक तर्क देने की अनुमति नहीं देगी। पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर मुकदमे की विचारणीयता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।


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