नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 2 को दोषी पाया

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पुणे की एक अदालत ने 2013 में कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में आज दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने मामले में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया l

आदेश पढ़ते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) पीपी जाधव ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर के खिलाफ हत्या और साजिश के आरोप साबित कर दिए हैं और उन्हें आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। .केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुताबिक, अंदुरे और कालस्कर ने दाभोलकर को गोली मारी थी।


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