शीर्ष न्यायालय ने न्यूज़क्लिक संस्थापक की रिहाई का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने आज कहा कि मामले में रिमांड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उनकी गिरफ्तारी शून्य हो जाती है।

न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, "अदालत के मन में इस बात को लेकर कोई झिझक नहीं है कि गिरफ्तारी के आधार प्रदान नहीं किए गए, जो गिरफ्तारी को प्रभावित करता है। अपीलकर्ता पंकज बंसल मामले के बाद हिरासत से रिहाई का हकदार है। रिमांड आदेश अमान्य है।"


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