SC ने राज्य द्वारा निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नियम तय किए

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य द्वारा निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने से पहले आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपायों को रेखांकित किया, भारतीय संविधान के तहत निष्पक्ष प्रक्रियाओं का पालन करने और संपत्ति मालिकों के अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की अचल संपत्ति से वंचित करने के लिए कानून की निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करना चाहिए - अनुच्छेद 300 ए में निहित एक सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि "कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।" 


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