सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी

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सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा चुनाव प्रणाली में मतदाता गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिका में कोई दम नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत का 26 अप्रैल का फैसला नहीं पढ़ा है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर के आरोप को खारिज कर दिया था।


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