HC ने बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द किया

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों की ओबीसी स्थिति को रद्द कर दिया और राज्य में सेवाओं और पदों पर रिक्तियों के लिए 2012 के एक अधिनियम के तहत इस तरह के आरक्षण को अवैध पाया।


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