एचसी ने सवुक्कू की गिरफ्तारी की वैधता पर खंडित फैसला सुनाया

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मद्रास उच्च न्यायालय ने व्हिसलब्लोअर से यूट्यूबर बने सवुक्कु शंकर के मामले में खंडित फैसला सुनाया, जहां न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन ने गुंडा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत को रद्द कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति पी बी बालाजी ने इससे असहमति जताई। अब यह मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीसरे न्यायाधीश के पास जाएगा।


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