सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी विज्ञापनों पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी की याचिका खारिज करी

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें पार्टी को लोक सभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।


feature-top